भोपाल में मतगणना के चलते धारा-144 लगाई : बिना आदेश नहीं निकलेगा रैली-जुलूस, शराब दुकानें रहेंगी बंद

प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश

भोपाल| मध्यप्रदेश में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में कल सुबह 8 बजे विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों की गिनती होगी। इसी कड़ी में मतगणना को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इस आशय का आदेश कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने जारी किया है। आदेश के तहत बिना परमिशन के चुनाव परिणाम के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 5 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं रह पाएंगे। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीदवारो को अनुमित लेना पड़ेगी। विजयी जुलूस पर भी निगरानी रखी जाएगी।

आदेश में क्या कहा

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार,आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेंगे। न ही प्रदर्शन करेंगे। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। बिना अनुमति के सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन-साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं हो सकेगा। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी बिना अनुमति के डीजे या बैंड नहीं बजाए जा सकेंगे। यदि अनुमति है तो उन्हें तय डेसीबल में ही बजाया जा सकेगा।

विवाद की संभावना के चलते आदेश
पुरानी जेल में बने स्ट्रॉन्ग रूम में रविवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। दोपहर तक नतीजे सामने आने लगेंगे। जीत-हार के बाद विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए कलेक्टर ने यह आदेश निकाला है।

शराब दुकानें आज रात 11:30 बजे बंद होंगी, सोमवार को खुलेंगी
शहर की सभी 87 शराब दुकानें शनिवार को रात 11:30 बजे से बंद हो जाएंगी। यह दुकानें 3 दिसंबर को सात विधानसभा सीटों की मतगणना के चलते बंद रहेंगी। शराब दुकानें अब 4 दिसंबर की सुबह 8 बजे से ही खुलेंगी। इसके साथ ही सभी बार भी रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। इससे पहले मतदान से पूर्व 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक शहर की सभी शराब दुकानें और बार बंद रहे थे।

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