फिर शुरू हो सकती है ‘लाड़ली बहना’ के आवेदन की प्रक्रिया!

प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश

भोपाल। प्रदेश में भाजपा की बंपर जीत के पीछे लाड़ली का असर साफ दिखता है। 2018 के चुनाव के मुकाबले भाजपा को 7 फीसदी वोट महिलाओं के बढ़े हैं। 36 साल से 50 साल की उम्र वाले लोगों के वोट शेयर में सबसे ज्यादा 9 फीसदी का उछाल भाजपा के लिए सामने आया है। पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा को पुरुषों के 4 प्रतिशत वोट ज्यादा मिले हैं। पहले भाजपा को 40 फीसदी वोट मिले, जो बढ़कर 44 प्रतिशत हो गए। भाजपा के पक्ष में महिलाओं का वोट शेयर वर्ष 2018 की तुलना में 7 प्रतिशत बढ़कर 2023 में 50 प्रतिशत हो गया है। लाडली बहना योजना ने मध्‍य प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया है। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। योजना का मकसद महिलाओं के साथ उनके बच्‍चों की भी सेहत में सुधार लाना है। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को शुरू किया था, जिसमें अब तक करीब सवा करोड़ महिलाओं को फायदा मिल चुका है।

शुरु हो सकते हैं आवेदन

सीएम शिवराज की घोषणानुसार इस योजना में अब 21 से 23 वर्ष की अविवाहित बहनों को भी शामिल किया जाना है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है नए साल से बाकी बची बहनों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद हितग्राहियों की संख्या 1.40 लाख के आसपास हो जाएगी। वर्तमान में इस योजना से प्रदेश की 1.31 करोड़ लाड़ली बहनों को लाभ मिल रहा है। वही इस योजना की राशि में भी 2024 से वृद्धि देखने को मिल सकती है।चुंकी सीएम पहले ही कह चुके है कि योजना में राशि को धीरे धीरे बढाकर 3000 रुपये किया जाएगा।

ये महिलाएं ही कर सकती हैं आवेदन

  1. बस राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.
  2. इसमें 01 जनवरी 1963 के पश्चात् परन्तु 01 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला सहित) वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होंगी, यानी कि महिला की आयु आवेदन के समय 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  3. किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  4. लाभार्थी खुद या उसके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होने चाहिए और परिवार की आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए.
  5. योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों की महिला आवेदन कर सकती हैं.
  6. योजना केवल विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्ता महिलायों के लिए ही है. इसमें अविवाहित महिलाएं आवेदन नहीं डाल सकतीं.
  7. यदि आवेदन डालने वाली महिला के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्‍डल/स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वह अपात्र होगी, लेकिन मानसेवीकर्मी और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्‍यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी.
  8. अगर आवेदन डालने वाली महिला किसी दूसरी योजना की लाभार्थी है और उस योजना से उसे हर महीने 1,000 रुपये से कम मिल रहा है, तो उसे इस लाडनी बहना योजना में 1,000 रुपये में बची राशि का भुगतान किया जाएगा.

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