नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को लेकर अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था। इसे निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने सही प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने और केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले हो विधानसभा चुनाव
अनुच्छेद 370 पर फैसले के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए कहा है। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि आयोग अगले साल 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद चुनाव आयोग अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू कर देगा।
पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सोंमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हमने माना है कि जम्मू और कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने पर संप्रभुता या आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 1 और 370 से संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।