मॉबलिंचिंग पर फांसी की सजा, आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयक लोकसभा में पारित

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नई दिल्ली। आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयक- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक -2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 लोक सभा में पारित हो गए है। लोकसभा ने आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए| लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ट्रायल इन एब्सेंटिया का प्रावधान लाया गया है…देश में कई मामलों ने हमें झकझोर कर रख दिया, चाहे वह मुंबई बम ब्लास्ट हो या कोई और। वो लोग दूसरे देशों में छुपे हुए हैं और ट्रायल कर रहे हैं। नहीं चल रहे हैं। उन्हें अब यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर वे 90 दिनों के भीतर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा…उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। फाँसी… इससे उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी क्योंकि इससे उन पर मुकदमा चलने पर दूसरे देश में उनकी स्थिति बदल जाएगी।

अमित शाह ने कहा, अब आरोपी को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए सात दिन मिलेंगे…जज को उन सात दिनों में और अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई करनी होगी सुनवाई होगी। पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। अब अगर कोई अपराध के 30 दिनों के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो सजा कम होगी… सुनवाई के दौरान दस्तावेज पेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने इसे बना दिया है 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 धाराएं हैं। 177 धाराएं बदली हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। जोड़े गए हैं। शाह ने कहा, “हमने कहा था कि अयोध्या में हम जल्द ही राम मंदिर का दौरा करेंगे और 22 जनवरी 2024 को वहां रामलला स्थापित करेंगे। ये मोदी की सरकार है, जो कहता है वो करता है।” था कि हम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% एकजुट करते थे। कांग्रेस ने कई बार सत्ता में आई और तारीखों को बरकरार रखा, लेकिन हमने इसे पूरा किया और बहुमत के साथ महिलाओं को शामिल किया।

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