केंद्र ने सोशल मीडिया सहायक कंपनियों को अवैध सट्टेबाजी, लोन ऐप्स के विज्ञापनों पर बैन लगाने को कहा

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नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को कहा कि उसने सोशल मीडिया सहायक कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों को मौजूदा आईटी नियमों के तहत अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित करने और हटाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सभी डिजिटल मध्यस्थों को मौजूदा आईटी नियमों का सक्रिय रूप से पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की, विशेष रूप से गलत सूचना और डीपफेक के संदर्भ में। आईटी मंत्रालय ने अवैध ऋण और सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए मध्यस्थों के दायित्व को भी रेखांकित किया। एडवाइजरी के अनुसार, “प्लेटफार्म को यूजर्स को घोटाला करने और गुमराह करने की क्षमता वाले अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के किसी भी विज्ञापन की अनुमति न देने के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए, जिसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी प्लेटफार्म की होगी।” यह एडवाइजरी डीपफेक, गलत सूचना और अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के प्रसार जैसे खतरों से निपटने के लिए सरकार के निर्णायक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है, जो सभी डिजिटल नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अक्टूबर में बुलाई गई एक बैठक में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की। बैठक के दौरान, आईटी मंत्रालय ने आरबीआई से बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने का आग्रह किया था। इस प्रस्तावित केवाईसी प्रक्रिया, जिसे ‘नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप’ (केवाईडीएफए) कहा जाता है, की परिकल्पना लोन ऐप्स का प्रभावी ढंग से पता लगाने और पता लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है। यह सिफारिश आधिकारिक तौर पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और आरबीआई को 13 अक्टूबर को सूचित की गई थी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि जिन क्षेत्रों पर हम अब कार्रवाई कर रहे हैं उनमें से एक धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स का विज्ञापन है जो कई प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। मंत्री ने कहा, “हमने कल की एडवाइजरी के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मध्यस्थ धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स का विज्ञापन नहीं कर सकता क्योंकि यह भ्रामक होगा और इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों का शोषण करेगा।” सलाहकार ने बिचौलियों द्वारा नियोजित मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के महत्व पर भी जोर दिया।

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