एक जनवरी से होंगे बड़े बदलाव : आईटीआर, सिम कार्ड और बैंक लॉकर सहित बदलेंगे ये 7 नियम

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नई दिल्ली| देश 2023 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। वैसे तो हर महीने कई नियम बदलते है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। 1 जनवरी, 2024 से कैलेंडर के साथ कई नियम भी बदल जाएंगे। ये नियम आईटीआर से लेकर मोबाइल के सिम कार्ड तक जुड़े हैं। ऐसे में ये बदलाव आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। आइए जानते है नए साल से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कौन कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माना

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत, जो व्यक्ति तय तिथि से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर फाइल करने वालों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिन करदाताओं की आय पांच लाख रुपए से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

बैंक लॉकर कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर अनिवार्य

आरबीआई के अनुसार संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक कर दी गई है। कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2023 की अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए फेज में रिन्यूवल प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है।

नया सिम खरीदने के लिए‍ ई-केवाईसी जरूरी

1 जनवरी, 2024 से नया सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार नए सिम कार्ड खरीदते समय दस्तावेज आधारित केवाईसी खत्म हो जाएगा। यानी नया सिम लेते समय कोई फार्म नहीं भरना होगा। दूरसंचार कंपनियां सिर्फ ई-केवाईसी करेंगी।

डीमैट खाता धारकों को नॉमिनी जोडऩा अनिवार्य

सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर वे शेयरों का लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था।

निष्क्रिय यूपीआइ आईडी बंद होंगे

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन-पे) को एक साल से निष्क्रिय यूपीआइ आइडी और नंबरों को बंद करने का आदेश दिए है। नए निर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) को 31 दिसंबर तक इसका पालन करना होगा।

रोजगार कानून में बदलाव, नई विधि से होगी छुट्टी की गणना

एक जनवरी 2024 से रोजगार संबंधी कानून में भी बदलाव किया जाएगा। इसके तहत अंशकालिक श्रमिकों और अनियमित घंटे काम करने वालों के लिए नई विधि से छुट्टी की गणना की जाएगी। यानी जो कर्मचारी अलग-अलग घंटों में काम करते हैं या फिर साल के कुछ हिस्सों के लिए नियोजित किए जाते हैं। उन्हें एक खास तरीके की छुट्टी मिल सकेगी।

विदेशी वीजा के भी बदलेंगे नियम

साल 2024 से विदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नौकरी के लिए पढ़ाई समाप्त होने से पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी किसी भी देश के छात्र तब तक कार्य वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे। जब तक उनका पाठ्यक्रम पूरा न हो जाए। उदाहरण के लिए जो छात्र नीदरलैंड में काम करना चाहते हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले वर्क वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें वहां काम करने की अनुमति मिल सकेगी।

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