आईएसआईएस झारखंड मॉड्यूल मामले में एनआईए की कार्रवाई, मुख्य आरोपियों पर आरोपपत्र किया दायर

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी संगठन पर एजेंसी की कार्रवाई के तहत पिछले साल गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस झारखंड मॉड्यूल के दो सदस्यों में से एक के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दायर किया। एजेंसी ने आज गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए विशेष अदालत, रांची के समक्ष फैजान अंसारी उर्फ फैज के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। झारखंड के रांची के रहने वाले फैज़ को 20 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसके सहयोगी मध्य प्रदेश के रतलाम के उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन को सितंबर में पकड़ा गया था। दोनों आईएसआईएस के सदस्य हैं और उन्होंने लोगों में भय और आतंक पैदा करने और भारत की सुरक्षा के साथ-साथ इसके धर्मनिरपेक्ष लोकाचार, संस्कृति और शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को खतरे में डालने के इरादे से संगठन की गैरकानूनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी। .

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा रची गई साजिश के संबंध में मिली जानकारी के बाद एनआईए ने फैजान अंसारी उर्फ फैज और अन्य के खिलाफ 19 जुलाई 2023 को झारखंड आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामला दर्ज किया था। आईएसआईएस आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों को बढ़ावा देकर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को भंग करना चाहता है। मामले में अब तक की एनआईए जांच में अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विदेशी स्थित आईएसआईएस संचालकों की संलिप्तता वाली एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जांच से भारत के भीतर आईएसआईएस की चरमपंथी और हिंसक विचारधारा का प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों के एक जटिल नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है।

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