साइफर मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 10 साल की हुई जेल

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नई दिल्ली| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। साइफर मामले में इमरान जेल में बंद हैं। हालांकि कुछ समय पहले साइफर मामले में इमरान को जमानत मिल गई थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को को जमानत दी थी। पर इसके बावजूद इमरान की जेल से रिहाई नहीं हुई थी। पर आज इमरान को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। इस झटके से इमरान की जेल से बाहर आने की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई हैं। आज, मंगलवार, 30 जनवरी को पाकिस्तान की एक अदालत ने साइफर मामले में इमरान को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है।

शाह महमूद कुरैशी को भी मिली सज़ा

साइफर मामले में इमरान के करीबी और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को भी सज़ा मिली है। कुरैशी को भी 10 साल की जेल की सज़ा दी गई है।

क्या है साइफर मामला?

साइफर मामला पाकिस्तान के सीक्रेट डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्स के लीक होने से जुड़ा है। इमरान और शाह महमूद दोनों पर ही पाकिस्तान के सीक्रेट डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का आरोप है।

चुनाव से पहले बड़ा झटका

पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इमरान भी चुनाव लड़कर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। पर चुनाव से पहले पाकिस्तान की अदालत का यह फैसला उनकी चुनावी उम्मीदों के लिए बड़ा झटका है।

क्या है इमरान के पास विकल्प?

इमरान के लिए रिहाई का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। दरअसल इमरान को पाकिस्तान की एक निचली विशेष अदालत ने यह सज़ा सुनाई है। ऐसे में इमरान हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।

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