किसी भी हाल में दफ्तर खाली करो वरना- लोस चुनाव से पहले केजरीवाल को सुको से लगा तगड़ा झटका

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नई दिल्ली| लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उच्चतम न्यायलय ने सोमवार को आप के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इसके लिए 15 जून तक की मोहल्लत दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आप को निर्देश दिया कि वो अपने कार्यालय के लिए दूसरे प्लॉट को लेकर भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करे। इसके लिए कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी यह निर्देश दिया है कि वो पार्टी के आग्रह पर चार हफ्ते के अंदर फैसला ले।

हाई कोर्ट की जमीन पर बना था आप का पार्टी कार्यलाय

बता दें कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बना पार्टी कार्यालय अपने बनने के साथ ही विवाद में घिरा रहा है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि यह पार्टी कार्यालय हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बनाया गया है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राउज एवेन्यू के जिस प्लॉट पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वो प्लॉट दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी और जिला कोर्ट की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। ‘कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कैसे कोई राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है। जमीन निश्चित तौर से हाई कोर्ट को वापस दी जानी चाहिए।’

सीजेआई की पीठ ने सुनाया फैसला

अदालत ने दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील एसडब्ल्यूए कादरी से कहा था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। इस जमीन को हाई कोर्ट को वापस किया जाना चाहिए। अदालत की इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस बेंच ने कहा था, ‘हाई कोर्ट इसका किस चीज में इस्तेमाल करेगा? सिर्फ पब्लिक औऱ जनता के लिए….फिर जमीन क्यों हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी? आपको इसे निश्चित तौर से लौटाना होगा।’

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