नई दिल्ली| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30जून तक का वक़्त मांगा है। सुपीम कोर्ट ने पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे। इसके लिए SC की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक की डेडलाइन दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ऐतिहासीक फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को खारीज कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के सामने पेश किया जाए।
इस पर एसबीआई की ओर से कहा गया है कि वो 6 मार्च तक यह डाटा पेश करने में असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिए गए थे कि वह चुनाव आयोग को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां साझा कर दे। साथ ही चुनाव आयोग को कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह सभी बॉन्ड की जानकारियों को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डाल दे। इसके जरिए बॉन्ड के माध्यम से किस पार्टी को किसने कितने पैसे दान में दिए यह सब सामने आ जाता।