लोस निर्वाचन-24 : महिला कर्मियों एवं दिव्यांग कर्मियों द्वारा संचालित होने वाले मतदान बूथ बनाये जायेंगे

प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 में प्रदेश में 3500 मतदान केन्द्रों पर महिला मतदान कर्मियों द्वारा मतदान कराया जायेगा। इन मतदान केन्द्रों पर तैनात पूरा मतदान दल महिला अधिकारी/कर्मचारी का होगा। इसी प्रकार लगभग 250 मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा मतदान कराया जायेगा। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान दल दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी का ही होगा। राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के संचालन के लिये लगभग 5 लाख 20 हजार मतदान कर्मी, सेक्टर ऑफिसर, पुलिस कर्मी के रूप में अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी लगायी जा रही है। मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र में संबंधित बीएलओ भी उपस्थित रहेंगे। उनके पास वर्णाक्रमानुसार मतदाता सूची भी होगी, जिससे कोई भी मतदाता मौके पर ही यह जान सके कि मतदाता सूची में इनका नाम किस नंबर पर है। राजन ने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा माइक्रोसाइट  https://elections24.eci. gov.in/ तैयार की गई है। इस पर लोकसभा निर्वाचन-2024 से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

दूसरे दिन गुरूवार 3 उम्मीदवारों ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किए, अब तक कुल 6 उम्मीदवारों द्वारा 9 नामांकन पत्र दाखिल किये गये

भोपाल : लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण के लिये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन गुरूवार को तीन लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 3 उम्मीदवारों ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किये है। अब तक कुल 6 उम्मीदवारों द्वारा 9 नामांकन पत्र दाखिल कर दिये है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि नाम निर्देशन प्रक्रिया के दूसरे दिन लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-11 सीधी में 1 उम्मीदवार ने 1 नाम निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-14 मंडला (अजजा) में 1 उम्मीदवार द्वारा 1 नाम निर्देशन पत्र एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-15 बालाघाट में 1 उम्मीदवार द्वारा 1 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। प्रथम चरण के लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-13 जबलपुर एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-16 छिन्दवाड़ा में अब तक किसी भी उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये उम्मीदवारों के शपथ-पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक https://affidavit.eci.gov.in/ पर देखी जा सकती हैं। राजन ने बताया कि पहले चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार, 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार, 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन दाखिल कर चुके अभ्यर्थी शनिवार, 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार, 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी।

विश्व वानिकी दिवस पर “वानिकी में नवाचार” पर संगोष्ठी आयोजित

भोपाल : विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर वन भवन परिसर में अपर मुख्य सचिव वन जे.एन. कांसोटिया के मुख्य आतिथ्य में “वानिकी में नवाचार’’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कांसोटिया ने कहा कि युवा पीढ़ी को वन एवं वन्य-जीवों के प्रति जागरूक करने के लिये वन विभाग द्वारा अनुभूति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संगोष्ठी को प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया।संगोष्ठी में विश्व प्रकृति निधि, मध्यप्रदेश की प्रभारी श्रीमती संगीता सक्सेना ने अतिथियों को पर्यावरण संरक्षण और अर्थ अवर-डे पर केन्द्रित पोस्टर भेंट किये। प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास यू.के. सुबुद्धि ने आभार व्यक्त किया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-2 श्रीमती कमलिका मोहंता ने संगोष्ठी का संचालन किया।

अवकाश के दिन जमा नहीं होंगे नाम निर्देशन पत्र

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि जिला निर्वाचन कार्यालयों में अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2024 से प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए नाम निर्देशन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 23 मार्च को चतुर्थ शनिवार (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) के तहत अवकाश होने एवं 24 और 25 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होने से इन दिनों में नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 मार्च है।

अनारक्षित वर्ग के लिये 25 हजार, आरक्षित वर्ग के लिए 12,500 रुपये है निक्षेप राशि

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि लोकसभा-2024 का चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये की निक्षेप राशि जमा करानी होगी।

34 जिलों में ईवीएम के प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ रेंडमाइजेशन

लोकसभा निर्वाचन-2024

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनपुम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन- 2024 को लेकर 34 जिलों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि ईवीएम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों तथा संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन मशीनों को विधानसभा क्षेत्र वार अलॉट कर दिया गया है। ईवीएम को विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। इन जिलों में हुई प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया : लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़ एवं निवाड़ी जिले में 21 मार्च को ईवीएम का रेंडमाइजेशन किया गया।

18 जिलों में 22 मार्च को होगा प्रथम रेंडमाइजेशन

इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, धार, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, पन्ना, गुना एवं शहडोल जिले में 22 मार्च को प्रथम चरण के ईवीएम रैंडमाइजेशन किया जायेगा।

ग्रामीणजनों को विद्युत से सुरक्षा के लिये एडवाइजरी जारी

भोपाल : ग्रामीणजनों के लिये विद्युत से सुरक्षा साबधानियों पर नजर रखने के लिये विद्युत वितरण कंपनी ने एडवाइजरी जारी की है। ग्रामीण क्षेत्रों में असावधानीवश विद्युत से कई बार अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। गर्मी के मौसम में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से कईं बार व्यापक स्तर पर जन-धन की हानि होती हैं। इनसे सुरक्षा के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीणजनों से सावधानी बरतने की अपील की है। अपील में कहा गया है कि कभी भी विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी न करें क्योंकि ऐसा करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। थोड़ी सी भी असावधानी या छेड़खानी से बड़े-बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। ग्रामीणों से अपील की गई है कि ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, उन्हें ऑंधी तूफान या अन्य किसी कारण से टूटने वाले तारों को अकस्मात् छूने का प्रयास न करें। इस दौरान जरूरी होगा कि लाइन टूटने की सूचना तत्काल निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। इसके लिये आवश्यकतानुसार किसी जिम्मेदार व्यक्तियों को अन्य यात्रियों को चेतावनी देने के लिये निर्देशित कर निुयक्त किया जायें।किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों खलिहानों में ऊॅंची-ऊंची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियां, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनायें। विद्युत लाइनों के नीचे से अनाज, भूसे आदि की ऊँची भरी हुई गाड़ियॉं न निकालें, इससे आग लगने एवं जान जाने का खतरा है।बहुत से स्थानों पर बच्चे पतंग अथवा लंगर का खेल खेलते-खेलते तरह-तरह के धागे और डोर विद्युत लाइनों में फंसा देते हैं। ऐसा करने से उन्हें रोकें। लाइनों में फंसी पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंभे पर न चढ़ने दें। इससे एक ओर जहां दुर्घटना को टाला जा सकेगा वहीं दूसरी ओर आप होने वाली आर्थिक हानि से भी बच सकेंगे।

मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल एक से 10 अप्रैल तक रहेगा बंद

भोपाल : प्रदेश में कृषि वर्ष परिवर्तन के कारण कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा संचालित मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल https://mpbhulekh.gov.in की सेवाएँ एक अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक स्थगित रहेंगी। यह जानकारी कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा दी गई है।

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