व्यापम प्रकरण में सात को सात-सात साल कैद की सजा, विशेष कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश

भोपाल। राजधानी के विशेष न्यायालय सीबीआइ (व्यापम प्रकरण) के न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने शुक्रवार को सात आरोपितों को सात-साल साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आरोपितों में प्रशांत मेश्राम, अजय टेगर, अनिल चौहान, हरिकिशन जाटव, अमित बडोले, सुलवंत मौर्य और शिवशंकर प्रसाद शामिल हैं।

पीएमटी परीक्षा के अभ्यर्थी
मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अनुचित चयन होने की शिकायत एसटीएफ को मिली थी। सभी आरोपित पीएमटी परीक्षा वर्ष 2008 एवं 2009 में अभ्यर्थी थे। एसटीएफ ने जांच में पाया कि सभी ने परीक्षा किसी अन्य व्यक्ति (साल्वर) की मदद से उत्तीर्ण की, जिसके आधार पर इन्हें गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में एमबीबीएस पाठ्यकम में प्रवेश मिला था। इसके बाद सभी आरोपितों की ओएमआर शीट जब्त की गई। आवेदन पत्र एवं मेडिकल कालेज में प्रस्तुत आवेदन पत्र में लगाए गए फोटो भी भिन्न पाए गए। हस्तलिपि विशेषज्ञ की जांच से हस्ताक्षर नमूना भी अलग-अलग व्यक्ति का होना पाया गया। इसके बाद एसटीएफ पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर अपराध दर्ज किया था।

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