आरबीआई के सरकारी कामकाज वाले कार्यालय 30-31 मार्च को खुले रहेंगे, करदाताओं की सुविधा के लिए फैसला

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सरकारी कामकाज से संबंधित कार्यालय और एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाएं करदाताओं की सुविधा के लिए चालू वित्त वर्ष के अंतिम दो दिन 30 और 31 मार्च को सामान्य कामकाजी घंटों के अनुरूप खुली रहेंगी। सरकारी खातों की वार्षिक बंदी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन 30 मार्च और 31 मार्च को शनिवार और रविवार होने के बाद भी निर्धारित समय तक किए जा सकते हैं। बयान के अनुसार, “राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2024 को रात 12 बजे तक जारी रहेगा।”

इसमें कहा गया कि सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए देशभर में विशेष समाशोधन अभियान चलाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, “सरकारी चेकों के लिए 30 और 31 मार्च, 2024 को विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा। एजेंसी बैंकों को सलाह दी जाती है कि सरकारी खातों से संबंधित सभी चेक ऐसे समाशोधन पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।” केंद्र और राज्य सरकारों के आरबीआई को लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में 31 मार्च की रिपोर्टिंग खिड़की एक अप्रैल, 2024 को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी।

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