नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई से जांच के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपये की उगाही से जुड़ा है।
उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजा था प्रस्ताव
इस साल फरवरी में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीओसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने और जांच करने की मंजूरी देने के लिए सीबीआई का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था।
2022 में ईडी ने किया था गिरफ्तार
सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी 18 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आई है। जिसके संबंध में आप नेता को मई 2022 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
शीर्ष अदाल ने अंतरिम जमानत दी थी
बता दें 26 मई 2023 को शीर्ष अदालत ने मेडिकल आधार पर सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसे समय-समय पर 10 महीने के लिए बढ़ाया गया था। ईडी का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है। जिसमें आरोप लगाया गया कि सत्येंद्र ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियां हासिल की थी। जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे।