झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, सुको ने मांगा जवाब

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और छह मई तक उनसे जवाब देने को कहा। पीठ ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय मामले में सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुना सकता है। गत 28 फरवरी को आदेश सुरक्षित रखा गया था। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल तथा अरुणाभ चौधरी ने कहा कि वे मामले में अंतरिम जमानत चाहते हैं।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन ने 24 अप्रैल को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी और कहा था कि उच्च न्यायालय उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी पर निर्णय नहीं सुना रहा है। सोरेन को 31 जनवरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और राज्य के तत्कालीन परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।

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