अभिनेता रणदीप हुड्डा की जमीन का स्थल-निरीक्षण करें, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

जबलपुर प्रादेशिक मध्‍य प्रदेश

जबलपुर। हाई कोर्ट ने अभिनेता रणदीप हुड्डा की कान्हा नेशनल पार्क के समीप स्थित जमीन का स्थल-निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने आदेश में एसडीओ राजस्व, बैहर, बालाघाट को निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर स्थल-निरीक्षण करें। स्थल-निरीक्षण की रिपोर्ट आने के 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर अंतिम निर्णय लें। 18 जून, 2024 को एसडीओ बैहर द्वारा रणदीप हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे बिना शासकीय अनुमति के उक्त जमीन पर निर्माण कर रहे हैं।नोटिस में कहा गया है कि अभिनेता रणदीप हुड्डा तत्काल निर्माण रोक दें और 19 जून को समस्त दस्तावेज लेकर राजस्व अधिकारियों के सामन हाजिर हों। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।

रणदीप हुड्डा ने एसडीओ के उक्त नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि रणदीप ने उक्त जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया है। चूंकि रणदीप एक अभिनेता हैं, इसलिए अधिकारियों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई शुरू की है। जिस रिपोर्ट के आधार पर उक्त नोटिस जारी किया गया, वह याचिकाकर्ता को उपलब्ध भी नहीं कराई गई। हाई कोर्ट ने कहा कि स्थल-निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता या उनके प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित रहें और ऐसा नहीं होने पर उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *