डीजीसीए ने एअर इंडिया पर 90 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए एअर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, नियामक ने इस चूक के लिए एअर इंडिया के परिचालन निदेशक तथा प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमश: छह लाख रुपये और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संबंधित पायलट को आगाह किया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसमें कहा गया, ‘‘ एयर इंडिया लिमिटेड ने एक ‘नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन’ द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक ‘नॉन-लाइन-रिलीज’ प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था।

नियामक ने इसे एक गंभीर ‘शेड्यूलिंग’ घटना पाया है जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।’’ एयरलाइन द्वारा 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिये घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों आदि की जांच शामिल थी। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘ जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि कई पदधारकों तथा कर्मचारियों द्वारा विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया जिससे सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है।’’ डीजीसीए ने उल्लंघन के लिए एअर इंडिया पर 90 लाख रुपये, एयरलाइन के परिचालन निदेशक पर छह लाख रुपये और एयरलाइन के प्रशिक्षण निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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