फोन टैपिंग मामले में पूर्व सीएम गहलोत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को दिया नोटिस

देश राजस्थान राष्ट्रीय

जयपुर| राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समय सामने आए कथित फोन टैपिंग मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 27 सितंबर तक सुनवाई टाल दी। वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए फिर से नोटिस दिया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 माह बाद एक बार फिर नोटिस देकर शर्मा को बुधवार, 25 सितंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस को लेकर लोकेश शर्मा ने कहा कि मैं हमेशा से सहयोग करते आया हूं। हर नोटिस पर जाने का प्रयास किया है। अगर नहीं जा पाया कभी तो नोटिस का लिखित में जवाब दिया है। मैं निश्चित तौर पर उनकी पूछताछ में शामिल होउंगा।
पूर्व सीएम गहलोत पर कस सकता है शिंकजा
प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद लोकश शर्मा आरोप लगा चुके हैं कि अशोक गहलोत ने ऑडियो क्लिप भेजकर उन्हें वायरल करने को कहा था। लोकेश शर्मा ने पिछले साल अक्टूबर में क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद जयपुर में प्रेसवार्ता कर अशोक गहलोत पर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। अगर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में इन आरोपों को पूर्व ओएसडी फिर से दोहराएंगे तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूछताछ के दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि लोकेश शर्मा अगर दिल्ली पुलिस को सारे सबूत देते हैं तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी
बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता संजय जैन ने सुनवाई अक्टूबर में करने का आग्रह किया, जिस पर न्यायाधीश विकास महाजन ने नियमित बैंच में मामला 27 सितंबर को सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया। इस दौरान शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि फोन टैपिंग के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके खिलाफ शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

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