अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ दर्ज पुलिस के मामले को बुधवार को खारिज कर दिया। प्राथमिकी के अनुसार, अर्जुन को निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना 11 मई को नंदयाल शहर में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की नेता शिल्पा रवि चंद्र किशोर रेड्डी के घर आमंत्रित किया गया था। उनके आगमन के परिणामस्वरूप वहां भीड़ एकत्र हो गई, जिससे आचार संहिता का कथित उल्लंघन हुआ। इस वजह से नंदयाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें अर्जुन को आरोपी ए1 और रेड्डी को आरोपी ए2 के रूप में नामित किया गया।
प्राथमिकी में कहा गया है कि रेडडी को पता था कि भारी भीड़ जुटेगी लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन के दौरे के लिए निर्वाचन अधिकारी से अनुमति नहीं ली, जिससे चुनावी प्रक्रिया के लिए निर्धारित नियमों की अवहेलना हुई इसके बाद अर्जुन और रेड्डी ने मामले को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया गया कि अर्जुन की यात्रा व्यक्तिगत थी और इसमें कोई राजनीतिक वजह नहीं थी। दोनों ने तर्क दिया कि वाईएसआरसीपी नेता के घर के बाहर जमा हुई भीड़ के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। अक्टूबर में मामले की सभी कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोकने के बाद, अदालत ने बुधवार को मामले की समीक्षा की तथा विचार-विमर्श के बाद अर्जुन और रेड्डी के खिलाफ मामला खारिज कर दिया।