MP विस का मानसून सत्र कल से, भोपाल में धारा 144 लागू

मध्‍य प्रदेश

भोपाल| मध्य प्रदेश में 11 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 15 जुलाई तक चलेगा। इसको देखते हुए विधानसभा के 5 किमी के क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है जो कि 10 जुलाई से लागू हो गई है। इसके अंतर्गत 5 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते हैं। विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसकी अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।

गाइडलाइन : पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी।
कोई व्यक्ति किसी जूलूस या प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा।
कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार या साथ लेकर नहीं चलेगा।
सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे- ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो। यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

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