नई दिल्ली : विमान कंपनी स्पाइस जेट से जुड़े एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को जमकर फटकार लगाई है, कोर्ट ने कहा कि यदि अब आपने पेमेंट नहीं किया तो तिहाड़ जेल भेज देंगे। कोर्ट ने स्पाइसजेट से 22 सितंबर तक क्रेडिट लुइस को 5,00,000 डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा है साथ ही डिफ़ॉल्ट राशि के 1 लाख डॉलर का भुगतान करने का आदेश भी दिया है।
स्विस कंपनी क्रेडिट लुइस के बकाया भुगतान का मामला
आपको बता दें कि स्विस की एक फर्म है क्रेडिट सुइस, कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है जिसपर आज सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई की, याचिका में क्रेडिट लुइस की तरफ से कहा गया कि स्पाइस जेट हमारे पैसे का नियमित भुगतान नहीं कर रही, याचिका में क्रेडिट लुइस की तरफ से बताया गया कि अभी स्पाइस जेट पर उनका 6.5 मिलियन डॉलर बकाया है।
याचिका में आरोप, भुगतान करने में टालमटोल कर रही है स्पाइसजेट
गौरतलब है कि स्पाइस जेट ने 2013 में विमानों के इंजन की सर्विस के भुगतान के लिए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के बिल एक भुगतान नहीं किये जिसेक बाद कंपनी ने स्पाइस जेट के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है और तब से अब तक स्पाइस जेट क्रेडिट को पैसा देने में टालमटोल कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, पेमेंट करो वर्ना अगली सुनवाई पर तिहाड़ भेज देंगे
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में आज जब मामले की सुनवाई हुई तो जजेस ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह से कहा कि यदि अब यदि भुगतान नहीं हुआ तो हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा, आपको सहमति की शर्तों का पालन करना होगा, अगली तारीख से पहले पेमेंट हो जाना चाहिए वर्ना आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे।