इंडिया गठबंधन के लोगो पर अशोक चक्र के इस्तेमाल पर मल्लिकार्जुन खड्गे को नोटिस

ग्वालियर प्रादेशिक मध्‍य प्रदेश

ग्वालियर : 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हुए 28 दलों के समूह यानि इंडिया गठबंधन को हाईकोर्ट के वकील अवधेश सिंह तोमर ने नोटिस भेजा है, नोटिस में कांग्रेस के ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट गठबंधन के लोगो पर आपत्ति जताई गई है और इसे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और उसके लिए बने कानून का उल्लंघन बताया गया है, एडवोकेट ने नोटिस का जवाब तीन दिन में देने के लिए कहा है।

मल्लिकार्जुन खड्गे को ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील ने भेजा नोटिस
मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में प्रेक्टिस करने वाले एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे को एक नोटिस भेजा है, नोटिस में एडवोकेट तोमर ने लिखा कि आपकी पार्टी कांग्रेस @INCInida ने 18 जुलाई 2023 को एक तस्वीर आपका नया गठबंधन इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन पोस्ट किया है, जिसमें अशोक चक्र के साथ तीन रंग में भारत का नाम शामिल है, जिसे धर्म चक्र के रूप में भी जाना जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है, जो इस देश के लोगों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है कि आपका गठबंधन ही इस देश का केवल नेतृत्व कर रहा है, इसीलिए आपने राष्ट्रीय ध्वज को आपके गठबंधन के व्यक्तिगत ध्वज के रूप में प्रस्तुत किया है।

इंडिया गठबंधन के लोगो पर अशोक चक्र के इस्तेमाल को बताया कानून का उल्लंघन
आपका यह कृत्य प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है, जो कुछ प्रतीकों के अनुचित उपयोग पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है और नाम(धारा 3)- जिसमें. अनुसूची (धारा 2 (ए) और 3 उप खंड 16 देखें जो स्पष्ट करता है कि “अशोक चक्र” या धर्म चक्र के नाम या अशोक चक्र का सचित्र प्रतिनिधित्व जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या आधिकारिक मुहर में इस्तेमाल किया गया है या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विभाग का प्रतीक ऐसी किसी भी सरकार का) जिसके द्वारा यह स्पष्ट है कि, उपरोक्त नामित अधिनियम 1950, यह स्पष्ट करता है कि, “अशोक चक्र” या धर्म चक्र का उपयोग या अशोक चक्र का सचित्र प्रतिनिधित्व केवल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ही किया जा सकता है या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या ऐसी किसी सरकार के किसी विभाग की आधिकारिक मुहर या प्रतीक में किया जा सकता है।

लोगो पर अशोक चक्र के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर भेजा क़ानूनी नोटिस
नोटिस में एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, न तो केंद्र सरकार द्वारा और न ही किसी राज्य सरकार द्वारा निगमित निकाय है, यहां तक ​​​​कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उसी का एक निकाय नहीं है, बावजूद यह जानते हुए भी,आपके नोटिस प्राप्तकर्ता और आपकी पार्टी द्वारा किया गया ऐसा कार्य पूरी तरह से अवैध है, जिसके लिए आपको यह नोटिस दिया गया है।

तीन दिन में माफी मांगने के लिए कहा, क़ानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी
एडवोकेट तोमर ने मल्लिकार्जुन खड्गे को लिखा कि आप इस नोटिस तामील होने के तीन दिन में जवाब दें , आप सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अपने बुरे कृत्य और अधिनियम 1950 के उल्लंघन के संबंध में प्रकाशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता से माफी मांगें। @INCInida ट्विटर एकाउंट उक्त तस्वीर भी तुरंत हटा दें और अपना लिखा हुआ प्रकाशित करें और ट्विटर पर माफी मांगें, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे उचित कानूनी कार्रवाई करनी होगी नोटिस और आपका प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके लिए आप सभी नोटिसकर्ता होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *