एमपी में पुतले नहीं फूंक पाएंगे नेता : ईसी ने जारी की गाइड लाइन, कहा- सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना भी प्रतिबंधित

प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश

भोपाल| विस चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके तहत अब नेताओं के पुतले फूंकना प्रतिबं धित है। दूसरे दलों की सभाओं का विरोध नहीं किया जा सकेगा। यहीं नहीं दूसरे दलों की सभा में सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना भी प्रतिबंधित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर-SP से कहा है कि इसका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाए। गाइड लाइन के मुताबिक उम्मीदवार या दल के नेता ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जिसमें उनकी मौजू दगी के बाद जातीय, धार्मिक और भाषायी विवाद में और वृद्धि हो। किसी भी राजनेता या व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन भी नहीं किए जा सकेंगे। चुनावी सभा के लिए मैदान या हेलीपैड पर किसी दल विशेष या व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा। इतना ही नहीं नेताओं के पुतला दहन और दूसरे दलों की सभा होने का विरोध और सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना भी प्रतिबंधित किया है।

निजी जीवन की आलाेचना से बचना होगा

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव अवधि के दौरान ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक जीवन या निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। वोट पाने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मंदिर, मस्जिद, चर्च और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन के प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

घर के सामने नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन

चुनाव आयोग ने कहा है कि हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा। फिर चाहे वह व्यक्ति राजनीतिक दल और अभ्यर्थी की राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अलग हों। किसी भी परिस्थिति में विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।

पुतला दहन करने की मनाही
चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल या अभ्यर्थी, जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास ऐसे कोई वस्तु नहीं रहने देंगे जिसका अवांछनीय उपयोग हो सके। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी नेताओं के पुतले जलाने और प्रदर्शन का समर्थन नहीं करेंगे।

हेलीपैड पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा

निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और हेलीपैड्स के उपयोग पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं नियमों और शर्तों पर ऐसे स्थानों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, जिन नियमों और शर्तों पर सत्ताधारी दल इनका उपयोग करता है। विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सताधारी दल या उसके अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा और अन्य दल और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष ढंग से इन आवासों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी इन आवासों, परिसरों का उपयोग अभियान कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए नहीं करेगा। ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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